दिल्ली पुलिस ने भाजपा सांसद हेमंग जोशी की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में राहुल गांधी पर संसद परिसर में हाथापाई के दौरान “शारीरिक हमला और उकसावे” का आरोप लगाया गया है।
भाजपा सांसदों ने शिकायत दर्ज की
इससे पहले दिन में, भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने अपनी साथी सांसद बांसुरी स्वराज और हेमंग जोशी के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ कई धाराओं में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें राहुल गांधी पर भाजपा सांसदों को धक्का देकर घायल करने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन हत्या के प्रयास की धारा 109 को हटा दिया गया। बाकी धाराएं वही रखी गईं, जो शिकायत में दी गई थीं।
नागालैंड की सांसद ने भी लगाए आरोप
नागालैंड से भाजपा सांसद एस फांगनोन कोन्याक ने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया। उनका कहना था कि संसद के मकर द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी उनके पास आए और चिल्लाए, जिससे उन्हें “बेहद असहज” महसूस हुआ। उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे पत्र में कहा कि गांधी ने उनकी गरिमा और आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई।
कांग्रेस ने आरोपों को खारिज किया
कांग्रेस ने भाजपा सांसदों के आरोपों को खारिज किया और राहुल गांधी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों ने उन्हें “रोका, धमकाया और डराया”। वहीं, एनडीए के कई सांसदों ने राहुल गांधी के इस आचरण की आलोचना की और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने संसद में प्रवेश करते समय उन्हें धक्का दिया और शारीरिक रूप से हमला किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधी के आचरण को “शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न” का कृत्य बताया। हालांकि, डीएमके के सदस्य तिरुचि शिवा ने इस आरोप का खंडन किया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा किए गए दावों के मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ था।