मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेजी, भारत ने बेल्जियम को दिए मानवाधिकार संबंधी आश्वासन

मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेजी, भारत ने बेल्जियम को दिए मानवाधिकार संबंधी आश्वासन
मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया में तेजी, भारत ने बेल्जियम को दिए मानवाधिकार संबंधी आश्वासन

नई दिल्ली: बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और भारत से फरार कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने बेल्जियम की न्याय मंत्रालय और वहां की सक्षम न्यायिक संस्थाओं को एक आधिकारिक आश्वासन पत्र सौंपा है, जिसमें चोकसी को भारत लाए जाने की स्थिति में उसकी हिरासत की शर्तों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

यह आश्वासन पत्र मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि प्रत्यर्पण प्रक्रिया में किसी भी तरह की कानूनी अड़चन न आए।

महाराष्ट्र सरकार और जेल प्रशासन से हुई सलाह-मशविरा

गृह मंत्रालय ने यह आश्वासन पत्र महाराष्ट्र सरकार और जेल विभाग के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किया है। इसमें मेहुल चोकसी को भारत लाने के बाद मिलने वाली मेडिकल सुविधाएं, सुरक्षा उपाय, कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है।

प्रत्यर्पण से जुड़े मामलों में अक्सर मानवाधिकार उल्लंघन की आशंका जताई जाती है, जिसे दूर करने के लिए भारत ने यह स्पष्ट किया है कि चोकसी के साथ सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवहार किया जाएगा।

सीबीआई की केस फाइलिंग और कानूनी धाराएं

यह प्रत्यर्पण भारत की ओर से सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले के तहत मांगा गया है। चोकसी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-B (आपराधिक साजिश), 409 (विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 477A (लेखा में हेराफेरी), और 201 (सबूत मिटाना) के तहत गंभीर आरोप हैं।

इसके अलावा, उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act), 1988 के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।

बेल्जियम में कानूनी प्रक्रिया के बीच भारत की सक्रियता

मेहुल चोकसी वर्तमान में बेल्जियम में कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहा है, जहां प्रत्यर्पण को लेकर भारत की अर्जी पर विचार किया जा रहा है। भारत की ओर से पेश यह आश्वासन पत्र इस प्रक्रिया को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास है, ताकि बेल्जियम सरकार यह सुनिश्चित कर सके कि प्रत्यर्पण के बाद आरोपी के मानवाधिकारों का हनन नहीं होगा।

कौन है मेहुल चोकसी?

मेहुल चोकसी, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े ₹13,000 करोड़ के बैंक घोटाले का प्रमुख आरोपी है। वह 2018 में भारत से फरार हो गया था और पहले एंटीगुआ और फिर बेल्जियम में शरण ली। भारत सरकार पिछले कई वर्षों से उसे वापस लाने के प्रयास में लगी हुई है।

भारत द्वारा दिए गए आश्वासन से यह स्पष्ट है कि सरकार चोकसी को भारत लाने के लिए कूटनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर सक्रिय है। यदि बेल्जियम की अदालतें इन आश्वासनों को स्वीकार कर लेती हैं, तो चोकसी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो सकता है, जिससे इस बहुचर्चित घोटाले में न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

Digikhabar Team
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