अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी बरी, सुल्तानपुर कोर्ट से मिली बड़ी राहत
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक, सुल्तानपुर की अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में बरी कर दिया है।
यह मामला साल 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन BJP अध्यक्ष अमित शाह को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद स्थानीय BJP नेता विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
क्या था पूरा मामला?
राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनकी टिप्पणी से अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचा। मामला सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत में चल रहा था। इस मामले में राहुल गांधी पहले भी अदालत में पेश हो चुके हैं और उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था।
कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को राहत
अदालत से बरी होने के बाद राहुल गांधी को इस मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कांग्रेस और BJP के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। हालांकि, अदालत के विस्तृत आदेश और फैसले के आधार की जानकारी सामने आने के बाद मामले की कानूनी स्थिति और स्पष्ट होगी।