Delhi दंगा मामले में Umar Khalid को 7 दिन की अंतरिम जमानत मिली, कौन है Umar Khalid

Delhi दंगा मामले में Umar Khalid को 7 दिन की अंतरिम जमानत मिली, कौन है Umar Khalid
Delhi दंगा मामले में Umar Khalid को 7 दिन की अंतरिम जमानत मिली, कौन है Umar Khalid

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक “बड़ी साजिश” मामले में अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है। उमर खालिद को पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई है। अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें वापस जेल लौटना होगा।

पूर्व जेएनयू छात्र नेता को कई बार नियमित जमानत देने से इनकार किया गया है। उन्हें दिल्ली में हुए दंगों के सात महीने बाद सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी। उमर खालिद पर कड़े गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, या (UAPA) के तहत आरोप हैं। पुलिस ने कहा है कि वह दंगों के मास्टरमाइंड में से एक था।

कौन है उमर खालिद

उमर खालिद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का पूर्व छात्र है, जो 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी है। उन पर कथित तौर पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने के लिए साजिश, देशद्रोह और समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। सितंबर 2020 में खालिद की गिरफ्तारी ने व्यापक विवाद को जन्म दिया, उनके समर्थकों ने दावा किया कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे। उनका तर्क है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शनों में शांतिपूर्ण तरीके से भाग लिया। खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन उनका मामला असहमति के दमन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी उपायों के राजनीतिक उपयोग के बारे में बहस को हवा देता रहा है।