ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर पूजा पर कोई रोक नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद समिति की उस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें ‘व्यास तहखाना’ के अंदर पूजा पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी। LIVE LAW की रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया।
बुधवार की रात, मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में एक पूजा आयोजित की गई थी, वाराणसी जिला न्यायाधीश के आदेश के आठ घंटे बाद तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई थी, यह प्रथा तीन दशक पहले बंद कर दी गई थी।
ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने जिला अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन शीर्ष अदालत ने समिति को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा, जो बाद में किया गया।