अरविंद केजरीवाल का दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी को ठहराया सही
अरविंद केजरीवाल का दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी को ठहराया सही
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला अब आ गया है। सीएम केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। जिसमें हाई कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाया। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं है। साथ ही कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। याचिका में याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले आम आदमी पार्टी (आप) के एक पूर्व विधायक संदीप कुमार को कड़ी फटकार लगाई थी। वहीं, आम आदमी पार्टी के सूत्रों से खबर मिल रही है कि ‘आप’ हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। केजरीवाल हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ कल ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध- एएसजी एसवी राजू
दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने कहा कि ‘आज जज ने सभी सबूत देखने के बाद फैसला सुनाया और कोर्ट ने भी कहा उस मनी ट्रेल का पता चल गया है। कोर्ट ने आज न्याय किया है और कोर्ट ने कहा है कि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है।’
अरविंद केजरीवाल पर राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कही बड़ी बात
राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ‘आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। अरविंद केजरीवाल का स्वघोषित ईमानदार चरित्र तथ्यों और सबूतों से भी चकनाचूर हो गया है।’