नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। यह मामला 2019 में द्वारका में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है, जिसमें AAP के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और निगम पार्षद नितिका शर्मा का नाम भी शामिल है।
क्या है पूरा मामला?
2019 में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, गुलाब सिंह और नितिका शर्मा ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए। पहले इस शिकायत को 2022 में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में सेशंस कोर्ट ने उस आदेश को पलटते हुए मामले की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया।
FIR दर्ज करने का रास्ता साफ
जनवरी 2025 में स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा था कि पिछले फैसले में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि मामला संज्ञेय अपराध (Cognisable Offence) की श्रेणी में आता है या नहीं। इसके बाद धारा 156(3) CrPC के तहत नई याचिका दायर की गई, जिसमें मजिस्ट्रेट को पुलिस को FIR दर्ज करने और जांच का आदेश देने की शक्ति मिलती है।
18 मार्च तक पुलिस को देनी होगी रिपोर्ट
अब, राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह फैसला केजरीवाल और AAP के लिए एक बड़ी कानूनी चुनौती बन सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और इसका राजनीतिक असर क्या पड़ता है।