BHU IIT Gang Rape: IIT छात्रा से गैंगरेप के आरोपी 10 महीने बाद बेल पर हुए रिहा, जानिए IIT BHU के अंदर की वो खौफनाफ घटना

BHU IIT Gang Rape: IIT छात्रा से गैंगरेप के आरोपी 10 महीने बाद बेल पर हुए रिहा, जानिए IIT BHU के अंदर की वो खौफनाफ घटना
BHU IIT Gang Rape: IIT छात्रा से गैंगरेप के आरोपी 10 महीने बाद बेल पर हुए रिहा, जानिए IIT BHU के अंदर की वो खौफनाफ घटना

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में वाराणसी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (IIT-BHU) में बीटेक छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के तीन आरोपियों में से दो कुणाल पांडे (28) और आनंद उर्फ ​​अभिषेक चौहान (22) को सशर्त जमानत दे दी है।

आरोपियों के सात महीने जेल में बिताने के बाद लिए गए इस फैसले की व्यापक आलोचना हुई है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की टिप्पणियों के मद्देनजर जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

लोकसभा में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने जिला न्यायपालिका के एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया था, जहां उन्होंने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा और आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए समय पर न्याय देने के महत्व पर प्रकाश डाला था। जमानत के फैसले के समय को कई लोगों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने में तत्परता के संदेश के विपरीत माना है।

कांग्रेस पार्टी ने आरोपियों की रिहाई की कड़ी निंदा की है और सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा पर अपने रुख में पाखंड का आरोप लगाया है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में, पार्टी ने दावा किया कि यह घटना महिलाओं की सुरक्षा पर भाजपा की सार्वजनिक स्थिति की असंगतता को उजागर करती है। कथित सामूहिक बलात्कार की घटना 1 नवंबर, 2023 की रात को आईआईटी-बीएचयू परिसर के अंदर करमन बाबा मंदिर के पास हुई।

शिकायत के अनुसार, पीड़िता अपने एक दोस्त के साथ थी, जब मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों ने उसे जबरन उसके साथी से अलग किया, उसका मुंह बंद कर दिया और हमले का वीडियो बनाते हुए उसका यौन उत्पीड़न किया। कथित तौर पर यह घटना करीब 15 मिनट तक चली, जिसके बाद हमलावरों ने घटनास्थल से भागने से पहले उसका फोन नंबर ले लिया।

घटना के बाद, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्रासंगिक आरोपों के साथ, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला करने के लिए आईपीसी की धारा 354 के तहत लंका पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, सामूहिक बलात्कार के आरोप प्राथमिकी में जोड़े गए और तीनों आरोपियों को 31 दिसंबर, 2023 को गिरफ्तार कर लिया गया।

Digikhabar Editorial Team
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