“BJP अब बैडरूम में”: विपक्ष ने कहा UCC के नियमो पर!

TMC के साकेत गोखले और कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद जैसे विपक्षी नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित नियम “चौंकाने वाले और शर्मनाक” थे।
उत्तराखंड में प्रस्तावित UCC के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना बयान दर्ज कराए एक महीने से अधिक समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो उन्हें दंडित किया जा सकता है और जेल भेजा जा सकता है।

तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले ने मंगलवार को उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक के तहत लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए नियमों की आलोचना करते हुए कहा कि “भाजपा ने अब लोगों के बैडरूम में कदम रख दिया है।”

उत्तराखंड में प्रस्तावित UCC के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना बयान दर्ज कराए एक महीने से अधिक समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो उन्हें दंडित किया जा सकता है और तीन महीने तक की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

Digikhabar Editorial Team
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