Dhruv Rathee की बढ़ सकती है मुश्किलें, दिल्ली कोर्ट ने जारी किया समन, पढ़े पूरी ख़बर

ध्रुव राठी की बढ़ सकती है मुश्किलें, दिल्ली कोर्ट ने जारी किया समन, पढ़े पूरी ख़बर
ध्रुव राठी की बढ़ सकती है मुश्किलें, दिल्ली कोर्ट ने जारी किया समन, पढ़े पूरी ख़बर

दिल्ली की एक अदालत ने मुंबई के भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि के मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। राठी ने अपने एक हालिया वीडियो में कथित तौर पर उन्हें “हिंसक और अपमानजनक” ट्रोल कहा था। राठी ने 7 जुलाई, 2024 को अपने यूट्यूब चैनल पर “माई रिप्लाई टू गोडी यूट्यूबर्स | एल्विश यादव | ध्रुव राठी” शीर्षक से एक वीडियो अपलोड किया था। नखुआ, जो मुंबई में भाजपा के प्रवक्ता हैं, ने आरोप लगाया कि राठी ने बिना किसी “तुक या कारण” के उन्हें “हिंसक और अपमानजनक ट्रोल” कहा। उन्होंने कहा कि राठी द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण उन्हें व्यापक निंदा और उपहास का सामना करना पड़ा था।

19 जुलाई को साकेत कोर्ट की जिला जज गुंजन गुप्ता ने भी अंतरिम राहत के लिए नखुआ की याचिका पर राठी को नोटिस जारी किया। अब मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, “प्रतिवादी नंबर 1 (ध्रुव राठी) ने एक बेहद भड़काऊ और भड़काऊ वीडियो में, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जंगल की आग की तरह फैल गया, वादी (नखुआ) के खिलाफ साहसिक और निराधार दावे किए। इस वीडियो के पीछे की कपटी मंशा इस बेबुनियाद आरोप में निहित है कि वादी किसी तरह हिंसक और अपमानजनक ट्रोल गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।”

राठी के खिलाफ दायर मुकदमे में नखुआ ने यह भी कहा कि यूट्यूबर ने “समाज में उनकी कड़ी मेहनत से अर्जित प्रतिष्ठा को धूमिल करने” की कोशिश की है और “संदेह और अविश्वास के बीज बोए हैं जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं”। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह के आरोपों के नतीजे “ऐसे निशान छोड़ सकते हैं जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते हैं”।

Digikhabar Editorial Team
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