मनसे नेता के बेटे ने कार से इन्फ्लुएंसर को मारी टक्कर, साथ ही किया बदसलूकी, FIR दर्ज, क्या है मामला

मनसे नेता के बेटे ने कार से इन्फ्लुएंसर को मारी टक्कर, साथ ही किया बदसलूकी, FIR दर्ज, क्या है मामला
मनसे नेता के बेटे ने कार से इन्फ्लुएंसर को मारी टक्कर, साथ ही किया बदसलूकी, FIR दर्ज, क्या है मामला

मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एक वरिष्ठ नेता के बेटे राहिल जावेद शेख पर एक नेल आर्टिस्ट की कार को नशे में टक्कर मारने और उसके बाद महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। यह घटना रविवार देर रात अंधेरी पश्चिम के वीरा देसाई रोड पर घटी। राहिल, मनसे के राज्य उपाध्यक्ष जावेद शेख का बेटा है।

क्या है मामला?

प्रभावित महिला राजश्री मोरे, जो एक पेशेवर नेल आर्टिस्ट हैं, ने बताया कि राहिल ने अपनी सफेद इनोवा कार से लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाते हुए उनकी कार को टक्कर मार दी। जब उन्होंने राहिल को रोका और जवाब मांगा, तो उसने न सिर्फ गाली-गलौच की, बल्कि उन्हें धमकाया और अपमानित भी किया।

राजश्री ने अपने बयान में कहा,
“वह व्यक्ति इतना नशे में था कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि वह अर्धनग्न (शर्टलेस) था, लेकिन उसे यह अच्छी तरह याद रहा कि उसके पिता कितने प्रभावशाली हैं।”

राजश्री ने अंबोली पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करवाई है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस की कार्रवाई

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें राहिल शेख शर्टलेस अवस्था में महिला से बहस करता और बदसलूकी करता दिख रहा है। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए राहिल को मेडिकल जांच के लिए हिरासत में लिया और उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया है।

मुंबई पुलिस ने बयान जारी कर कहा:
“वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान राहिल शेख के रूप में हुई है, जो खुद को मनसे नेता जावेद शेख का बेटा बता रहा है। मामला अंधेरी पश्चिम के वीरा देसाई रोड का है। आरोपी पर FIR दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है।”

किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ?

  1. BNS धारा 79 – महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना
    • संज्ञेय और जमानती अपराध
    • अधिकतम सजा: 3 साल की जेल, जुर्माना या दोनों
  2. BNS धारा 281 – सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना
    • गैर-संज्ञेय और जमानती
    • सजा: 6 महीने तक की कैद या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों
  3. मोटर वाहन अधिनियम, धारा 185 – नशे में गाड़ी चलाना
    • पहली बार अपराध: 6 महीने तक की कैद या ₹2000 जुर्माना या दोनों
    • ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है

क्या राहिल की गिरफ्तारी होगी?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, जिन धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है, वे जमानती और अपेक्षाकृत हल्की हैं, इसलिए राहिल शेख की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं की गई है। हालांकि, जांच जारी है और मेडिकल रिपोर्ट व बयान दर्ज होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।

क्या बोले सोशल मीडिया यूज़र्स?

घटना के वायरल वीडियो के बाद आम लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। कई यूज़र्स ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है और राजनीतिक रसूख के दुरुपयोग पर सवाल उठाए हैं।

नेल आर्टिस्ट राजश्री मोरे के साथ हुई यह घटना न सिर्फ सड़क पर महिला सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि शराब के नशे में चूर रईसजादे, रसूख का सहारा लेकर कानून को हल्के में लेते हैं। पुलिस की निष्पक्ष और तेज़ कार्रवाई इस मामले की साख और संदेश दोनों को तय करेगी।