बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, चुनाव आयोग ने दोपहर तीन बजे जारी करेगा सूची, इसी लिंक से देख पाएंगे अपना नाम

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, चुनाव आयोग ने दोपहर तीन बजे जारी करेगा सूची, इसी लिंक से देख पाएंगे अपना नाम
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, चुनाव आयोग ने दोपहर तीन बजे जारी करेगा सूची, इसी लिंक से देख पाएंगे अपना नाम

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत शुक्रवार को चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। इसके साथ ही राज्य भर के मतदाता अब अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलओ) से संपर्क कर या बूथ पर जाकर अपना और स्वजन का नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं।

चुनाव आयोग ने दोपहर तीन बजे अपने आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपलोड कर दी है। इसके अतिरिक्त मतदाता https://electoralsearch.eci.gov.in एवं https://electoralsearch.eci.gov.in/pollingstation पर भी सूची की जांच कर सकते हैं।

बिहार के सभी 90 हजार बूथों पर यह सूची जारी की गई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रारूप मतदाता सूची की डिजिटल और भौतिक प्रतियां उपलब्ध कराएं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और राज्य के 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारी 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक मतदाताओं से दावे और आपत्तियां आमंत्रित करेंगे। इस अवधि में कोई भी पात्र नागरिक अपना नाम जोड़ने, त्रुटियों को सुधारने या गलत प्रविष्टियों को हटवाने के लिए आवेदन दे सकता है।

2 अगस्त से विशेष शिविर

राज्य के सभी प्रखंड कार्यालयों और नगर निकायों में 2 अगस्त से विशेष शिविर शुरू होंगे जो हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। यहां मतदाता नामांकन, सुधार, स्थानांतरण या आपत्ति से संबंधित आवेदन दे सकेंगे।

जो नागरिक पहली जुलाई 2025 को 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं, वे फॉर्म-6 भरकर अपने नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नाम स्थानांतरण या सुधार के लिए फॉर्म-8 तथा गलत या फर्जी प्रविष्टियों पर आपत्ति के लिए फॉर्म-7 का उपयोग किया जाएगा।

दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं की सुविधा

आयोग ने बीएलओ को निर्देश दिया है कि वे ऐसे दिव्यांग या वृद्धजन, जो शिविर स्थल तक नहीं पहुंच सकते, उनसे घर जाकर आवेदन लें। हर दिन प्राप्त आवेदनों को विधानसभा और बूथवार वर्गीकृत कर संबंधित अधिकारियों को सौंपा जाएगा।

प्रचार-प्रसार और सुरक्षा के निर्देश

प्रत्येक कैंप में कम से कम दो कर्मियों (एक कंप्यूटर ऑपरेटर सहित) की प्रतिनियुक्ति अनिवार्य की गई है। व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर पर समेकित रिपोर्ट तैयार कर प्रेस नोट जारी किए जाएंगे।

राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को जानकारी देने के साथ-साथ कैंप स्थल पर समुचित सुरक्षा के लिए पुलिस बल की तैनाती की व्यवस्था जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा की जाएगी। शिविरों की गतिविधियों का फोटोग्राफ्स और वीडियो भी रिकॉर्ड कर संधारित किया जाएगा।

इस पहल से आगामी चुनावों में अधिक पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता की उम्मीद की जा रही है।