मानहानि केस में राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में हुए पेश, अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

मानहानि केस में राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में हुए पेश, अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
मानहानि केस में राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में हुए पेश, अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में अपने खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई में शामिल हुए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 अगस्त तय की है, जिस दौरान याचिकाकर्ता का बयान दर्ज किया जाएगा।

कोर्ट के सूत्रों ने संकेत दिया कि राहुल गांधी को उस तारीख पर पेश होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने राहुल गांधी के कोर्ट में उपस्थित होने की पुष्टि की।

यह मामला उन आरोपों से उपजा है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मानहानि का मामला स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त, 2018 को शुरू किया था। मिश्रा ने राहुल गांधी पर बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया था।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, राहुल गांधी ने भाजपा की भी आलोचना की, उन्होंने कहा कि पार्टी ईमानदार और स्वच्छ राजनीति को बनाए रखने का दावा करती है, जबकि पार्टी का अध्यक्ष एक हत्या के मामले में संदेह के घेरे में है, विशेष रूप से अमित शाह का जिक्र करते हुए, जो उस समय भाजपा प्रमुख थे।

20 फरवरी को अदालत ने इस मामले में गांधी को जमानत दे दी थी। उसके बाद से विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने उन्हें 26 जुलाई को अपना बयान देने के लिए तलब किया है। जून में, बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने कर्नाटक भाजपा इकाई द्वारा शुरू किए गए एक अलग मानहानि मामले में भी राहुल गांधी को जमानत दी थी। यह मामला मुख्यधारा के समाचार पत्रों में प्रकाशित कथित मानहानिकारक विज्ञापनों के इर्द-गिर्द केंद्रित था।

भाजपा की शिकायत में कहा गया है कि स्थानीय समाचार पत्रों में इन विज्ञापनों और 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस द्वारा “झूठे प्रचार” ने पार्टी की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है।

पिछले साल मार्च में, राहुल गांधी को ‘मोदी’ उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणियों से संबंधित 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी, जिससे राहुल गांधी की संसद सदस्य के रूप में स्थिति बहाल हो गई।

Digikhabar Editorial Team
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