RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 29 फरवरी से पेटीएम वॉलेट टॉप-अप समेत कई महत्वपूर्ण सेवाओं पर रोक लगा दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-अनुपालन और “बैंक में सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं” का हवाला देते हुए डिजिटल भुगतान फर्म पेटीएम के सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ बुधवार को सख्त कदम उठाया।
केंद्रीय बैंक ने कहा: “29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, FASTags, NCMC कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, या टॉप-अप के अलावा कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाकि कैशबैक और रिफंड किसी भी समय जमा किया जा सकता है।