दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2021 में हुए जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत दे दी। सुशील कुमार इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद थे। इससे पहले जुलाई 2023 में उन्हें घुटने की सर्जरी के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी।
सागर धनखड़ हत्याकांड:
दिल्ली पुलिस द्वारा सागर धनखड़ हत्याकांड में दाखिल चार्जशीट के मुताबिक, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और उनके साथियों ने 4 और 5 मई 2021 की रात सागर धनखड़ और उनके दो दोस्तों सोनू और अमित कुमार की बेरहमी से पिटाई की थी। बाद में सागर धनखड़ ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें सुशील कुमार और उनके साथियों को कथित तौर पर एक व्यक्ति को डंडों से पीटते हुए दिखाया गया।
पुलिस जांच में पता चला कि सागर और उनके दोस्तों को दिल्ली के दो अलग-अलग स्थानों से अगवा कर स्टेडियम लाया गया था। फिर वहां गेट अंदर से बंद कर दिया गया और सुरक्षा गार्ड्स को बाहर जाने को कहा गया। पुलिस की 1,000 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया, “स्टेडियम में सभी पीड़ितों को घेर लिया गया और सभी आरोपियों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। सभी पीड़ितों को लाठियों, दंडों, हॉकी स्टिक्स, बेसबॉल बैट्स आदि से करीब 30 से 40 मिनट तक मारा गया।”
जांच में यह भी सामने आया कि दोनों पहलवानों के गुटों से जुड़े लोग विवादित भूमि की खरीद-फरोख्त, कब्जे और जबरन वसूली में लिप्त थे। इसके अलावा यह भी पता चला कि दोनों पहलवानों के गुट के लोग गैंगस्टरों काला जठेड़ी और नीरज बवाणिया से जुड़े हुए थे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील कुमार को नियमित जमानत देने का निर्णय लिया, जिससे उन्हें इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए जेल से बाहर आने का मौका मिला।