संपत्ति विवाद में सैफ अली खान और परिवार को झटका, हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश रद्द किया

संपत्ति विवाद में सैफ अली खान और परिवार को झटका, हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश रद्द किया
संपत्ति विवाद में सैफ अली खान और परिवार को झटका, हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश रद्द किया

भोपाल: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, और बहनें सोहा अली खान व सबा अली खान को भोपाल राजघराने की विरासत से जुड़े संपत्ति विवाद में बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2000 में दिए गए निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें इन सभी को नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्तियों का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था।

क्या है मामला?

यह विवाद भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्ला खान की संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़ा है। नवाब की दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान, जो सैफ अली खान की दादी थीं, को पहले इन संपत्तियों का उत्तराधिकारी माना गया था। वर्ष 2000 में निचली अदालत ने साजिदा सुल्तान के उत्तराधिकारियों के पक्ष में फैसला दिया था।

लेकिन नवाब हमीदुल्ला खान के अन्य उत्तराधिकारी और उनके बड़े भाई की संतानें इस फैसले से असंतुष्ट थीं। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एक्ट, 1937 के तहत संपत्ति के बंटवारे की मांग करते हुए 1999 में अदालत का रुख किया था।

हाईकोर्ट का ताजा फैसला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि निचली अदालत ने यह मान लिया कि नवाब की निजी संपत्तियां राज्य के सिंहासन से जुड़ी हैं और वे उत्तराधिकारी को स्वतः ही स्थानांतरित हो जाएंगी, जो कि कानूनी रूप से गलत धारणा है।

हाईकोर्ट ने मामले को फिर से सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया है और निर्देश दिया है कि एक साल के भीतर सुनवाई पूरी की जाए।

विरासत का ढांचा बदल सकता है

यदि ट्रायल कोर्ट इस बार अलग निर्णय देती है, तो इससे भोपाल के राजपरिवार की पूरी विरासत संरचना में बदलाव आ सकता है। इससे सैफ अली खान और उनके परिवार की संपत्ति पर दावा कमजोर पड़ सकता है।

इससे पहले भी झटके

यह पहला मौका नहीं है जब सैफ अली खान और उनका परिवार अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर कानूनी मुश्किलों में घिरे हैं। इस साल जनवरी में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सैफ को निर्देश दिया था कि वे उस सरकारी आदेश के खिलाफ अपील प्राधिकरण का रुख करें, जिसमें पटौदी परिवार की ऐतिहासिक संपत्तियों को ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित किया गया था। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 15,000 करोड़ रुपये बताई जाती है।

अब नजरें ट्रायल कोर्ट पर हैं, जहां यह मामला एक बार फिर से नए सिरे से सुना जाएगा। यदि फैसला पहले से अलग आता है, तो सैफ अली खान और उनके परिवार की संपत्ति पर दावा कमजोर हो सकता है। यह मुकदमा न केवल कानूनी दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि राजघराने की विरासत और इतिहास से भी जुड़ा हुआ है।