मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी अंतरिम जमानत, लेकिन जेल से क्यों नहीं निकल सकते केजरीवाल

मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी
मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने ईडी की हिरासत को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की अपील को अधिक विस्तृत पीठ के पास भेज दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी से सिर्फ पूछताछ होने के कारण गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय से जेल में बंद हैं। वे एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर है कि वे इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं।”

भले ही उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई हो, लेकिन केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी कथित शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें हिरासत में लिया था।

10 मई को अपने पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने से परहेज करने का आदेश दिया था। परिणामस्वरूप, केजरीवाल ने 2 जून को आत्मसमर्पण करने के न्यायालय के निर्देश का पालन किया।

केजरीवाल की सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप में कार्य करती है, जिसमें आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। मुख्यमंत्री का तर्क है कि आम चुनावों की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी गुप्त उद्देश्यों से प्रेरित थी।

अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में 21 मार्च को ईडी की हिरासत में लिए जाने के बाद, केजरीवाल बढ़ते आरोपों और प्रतिवादों के बीच अपनी बेगुनाही का बचाव करने के लिए कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आगामी फैसले का बहुत अधिक इंतजार है और इसके महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम होने की उम्मीद है।

Digikhabar Editorial Team
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