Ahmedabad Plane Crash के पीछे 3 अधिकारियों पर लगे लापरवाही के आरोप, तीन अधिकारियों को हटाने का दिया आदेश

Ahmedabad Plane Crash के पीछे 3 अधिकारियों पर लगे लापरवाही के आरोप, तीन अधिकारियों को हटाने का दिया आदेश

Ahmedabad Plane Crash के पीछे 3 अधिकारियों पर लगे लापरवाही के आरोप, तीन अधिकारियों को हटाने का दिया आदेश

नई दिल्ली/अहमदाबाद: 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, विमानन नियामक नगर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीर लापरवाही के आरोप में नौकरी से निकालने का आदेश दिया है। इस हादसे में 297 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 241 यात्री और चालक दल के सदस्य और विमान की टक्कर से प्रभावित भवन में मौजूद कई लोग शामिल थे।

एयर इंडिया ने खुद मानी अधिकारियों की गलती

एयर इंडिया ने एक आंतरिक जांच में माना कि उसके तीन अधिकारियों की लापरवाही इस भयानक हादसे में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसके बाद DGCA ने कार्रवाई करते हुए चूरा सिंह (प्रभागीय उपाध्यक्ष), पिंकी मित्तल (मुख्य प्रबंधक – क्रू शेड्यूलिंग), और पायल अरोड़ा (क्रू शेड्यूलिंग प्लानिंग विभाग) को उनके पदों से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

क्या थी अधिकारियों की लापरवाही?

एयर इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन अधिकारियों ने एविएशन प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया।

  • चालक दल का लाइसेंस सत्यापन नहीं हुआ।
  • जरूरी आराम और ताजगी के उपाय नहीं अपनाए गए।
  • क्रू शेड्यूलिंग और एविएशन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा में भी खामियां उजागर हुईं।
  • अनधिकृत क्रू की जोड़ियां बनाई गईं और समय निर्धारण प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई।

DGCA का सख्त रुख

DGCA ने अपने आदेश में कहा, “यह मामला सिर्फ मानवीय त्रुटि का नहीं, बल्कि सिस्टमेटिक फेल्योर और निगरानी की कमी का है। ये अधिकारी बार-बार नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, और इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूरी है।”

DGCA ने एयर इंडिया को आदेश दिया है कि इन अधिकारियों को किसी भी क्रू शेड्यूलिंग या उड़ान सुरक्षा से जुड़े कार्यों में शामिल नहीं किया जाए, और उन्हें गैर-परिचालन भूमिकाओं में स्थानांतरित किया जाए।

10 दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट देने का आदेश

DGCA ने एयर इंडिया को निर्देश दिया है कि इन अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्यवाही तुरंत शुरू की जाए और 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपी जाए।

भविष्य के लिए चेतावनी

DGCA ने स्पष्ट कहा है कि यदि भविष्य में चालक दल के शेड्यूलिंग, लाइसेंसिंग या फ्लाइट टाइम लिमिट जैसे किसी भी मानदंड का उल्लंघन हुआ, तो

  • एयरलाइन के लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है,
  • या ऑपरेटर की उड़ान संचालन की अनुमति को भी वापस लिया जा सकता है।

हादसे का पृष्ठभूमि

12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान टेकऑफ के तुरंत बाद रिहायशी इलाके में एक इमारत से टकरा गया था। हादसे में केवल एक व्यक्ति जीवित बचा, जबकि बाकी सभी यात्रियों और आसपास के लोगों की मौत हो गई थी।

इस दुखद घटना ने देशभर में विमानन सुरक्षा पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। DGCA की यह कार्रवाई इस दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम माना जा रहा है।

About The Author

You may have missed