RG Kar rape & murder case: ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय दोषी करार, सजा 20 जनवरी को

RG Kar rape & murder case: ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय दोषी करार, सजा 20 जनवरी को
RG Kar rape & murder case: ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय दोषी करार, सजा 20 जनवरी को

कोलकाता के सियालदह की सत्र अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (IPC) की धारा 64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और 103 (हत्या) के तहत दोषी पाया।

मुकदमा शुरू होने के केवल 57 दिनों के भीतर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जज अनिर्बान दास ने इस दौरान संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा, “तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।” जब संजय ने अदालत से सवाल किया, “मुझे फंसाने वाले अन्य लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है?” तो जज ने जवाब दिया, “मैंने सभी सबूतों की बारीकी से जांच की है और गवाहों की सुनवाई की है। मुकदमे के दौरान दलीलें भी सुनी हैं। इन सभी के बाद मैंने तुम्हें दोषी पाया है। तुम दोषी हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए।”

इस मामले में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद संजय रॉय को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 20 जनवरी को अदालत उसकी सजा का ऐलान करेगी। यह केस देशभर में गंभीर आक्रोश का कारण बना था और कोलकाता में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन होते रहे थे। इन प्रदर्शनों में खासतौर पर डॉक्टर और चिकित्सक समुदाय के लोग शामिल थे, जिन्होंने इस जघन्य अपराध के खिलाफ आवाज उठाई थी।

यह मामला इस हद तक गहरा प्रभाव डालने वाला था कि पूरे देश ने इसे अपनी संवेदनशीलता और असहमति की नजर से देखा। हत्या और बलात्कार जैसे अपराधों की घटनाओं ने देशभर में एक नई बहस शुरू कर दी है, और न्याय के प्रति लोगों की उम्मीदें और बढ़ी हैं।

अब, संजय रॉय को सजा मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि यह न्याय के प्रतीक के रूप में उभरेगा और भविष्य में ऐसे अपराधों के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे।

Digikhabar Editorial Team
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