Excise policy case: केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दिया चुनौती, फैसला आना बाकी

Excise policy case: केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दिया चुनौती, फैसला आना बाकी
Excise policy case: केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दिया चुनौती, फैसला आना बाकी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त को मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी और उनकी गिरफ्तारी से पता चलता है कि वह गवाहों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।

अरविंद केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। सिंघवी ने उल्लेख किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर पहले से ही सुनवाई निर्धारित है। उच्च न्यायालय ने पाया था कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद एकत्र किए गए थे और वे औचित्यहीन या अवैध नहीं थे।

इसमें उल्लेख किया कि केजरीवाल मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हैं और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। हाईकोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही गवाह सामने आए, जिससे उन पर उनका प्रभाव दिखा। इसने निष्कर्ष निकाला कि उनकी गिरफ्तारी के बाद साक्ष्यों का चक्र बंद हो गया था और सीबीआई की कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं पाई गई।

हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए केजरीवाल से कहा था कि वे नियमित जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाएं। 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

हालांकि, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था।

सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

इस बीच, पिछले हफ़्ते शुक्रवार को वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया 17 महीने की हिरासत के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। उन्होंने भरोसा जताया कि संविधान और लोकतंत्र की यही ताकत अरविंद केजरीवाल की रिहाई सुनिश्चित करेगी, जो इसी मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सिसोदिया को ज़मानत दी, और कहा कि बिना सुनवाई के लंबे समय तक जेल में रहना उनके त्वरित न्याय के अधिकार का उल्लंघन है।

Digikhabar Editorial Team
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