ADR रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 151 सांसद और विधायक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लिप्त, जानें और क्या कहती है रिपोर्ट

ADR रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 151 सांसद और विधायक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लिप्त, जानें और क्या कहती है रिपोर्ट
ADR रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 151 सांसद और विधायक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लिप्त, जानें और क्या कहती है रिपोर्ट

एक चौंकाने वाले खुलासे में, हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत भर में 151 संसद सदस्यों (सांसदों) और विधान सभा सदस्यों (विधायकों) ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों के दोषी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा संकलित इस रिपोर्ट ने व्यापक चिंता पैदा की है और ऐसे अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति न देने के लिए सख्त उपायों की मांग की है।

रिपोर्ट में क्या है

एडीआर रिपोर्ट से पता चलता है कि विश्लेषण किए गए 4,001 सांसदों और विधायकों में से 151 ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित आपराधिक मामलों की स्वयं घोषणा की है। ये मामले उत्पीड़न, मारपीट करने से लेकर बलात्कार जैसे अधिक गंभीर आरोपों तक के हैं। रिपोर्ट बताती है कि इनमें से 14 सांसदों और 136 विधायकों ने ऐसे मामले दर्ज हैं जो महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं।

डेटा यह भी दर्शाता है कि ऐसे मामलों वाले प्रतिनिधियों की सबसे अधिक संख्या वाली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) है, उसके बाद कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल हैं। हालांकि, रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह मुद्दा किसी विशेष पार्टी तक सीमित नहीं है, क्योंकि राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी प्रतिनिधियों के खिलाफ मामले दर्ज हैं।

सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

रिपोर्ट के जारी होने पर विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिक्रियाओं की लहर दौड़ गई है। महिला अधिकार संगठनों ने निष्कर्षों की निंदा की है, मांग की है कि राजनीतिक दल ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। भारत के चुनाव आयोग पर भी ऐसे सुधार लाने का दबाव बढ़ रहा है जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित लंबित मामलों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकेंगे।

इस बीच, राजनीतिक दलों को संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। कुछ नेताओं ने “दोषी साबित होने तक निर्दोष” के सिद्धांत पर जोर देकर अपने उम्मीदवारों का बचाव किया है, जबकि अन्य ने मामलों की समीक्षा करने और आरोपों के विश्वसनीय पाए जाने पर उचित कार्रवाई करने का वादा किया है।

सख्त मानदंडों की आवश्यकता

इस रिपोर्ट ने चुनावी उम्मीदवारों के लिए सख्त मानदंडों की आवश्यकता पर बहस को फिर से हवा दे दी है। कार्यकर्ता और कानूनी विशेषज्ञ एक ऐसे कानून के कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं जो गंभीर आरोपों का सामना कर रहे व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों का सामना कर रहे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक देगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करने का निर्देश दिया है, नई रिपोर्ट अधिक सख्त उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

निष्कर्ष

यह खुलासा कि 151 सांसदों और विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों की घोषणा की है, भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की ईमानदारी सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों की एक कड़ी याद दिलाता है। जैसे-जैसे जवाबदेही की मांग बढ़ती है, अब राजनीतिक दलों और कानूनी प्रणाली पर इस मुद्दे को तत्परता और पारदर्शिता के साथ संबोधित करने की जिम्मेदारी है। जनता बारीकी से देखेगी कि इन मामलों को कैसे संभाला जाता है, क्योंकि वे देश में न्याय और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

Digikhabar Editorial Team
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