CAA नियमों के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट जारी, 14 लोंगो को मिली भारतीय राष्ट्रीयता

CAA Certificate
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CAA नियमों के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट जारी, 14 लोंगो को मिली भारतीय राष्ट्रीयता

CAA नियमों के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों का पहला सेट जारी, 14 लोंगो को मिली भारतीय राष्ट्रीयता

गृह मंत्रालय ने कल बुधवार को नागरिकता प्रमाण-पत्रों का पहला सेट जारी किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण-पत्र सौंपे। यह घटनाक्रम भारत द्वारा नागरिकता (संशोधन) नियमों को अधिसूचित किए जाने के महीनों बाद हुआ है। मंत्रालय ने आगे बताया कि बुधवार को “दिल्ली में 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण-पत्र सौंपे गए।” सरकार ने कहा, “कई अन्य आवेदकों को ईमेल के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं।”

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “निदेशक (जनगणना संचालन), दिल्ली की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति ने उचित जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का फैसला किया है। तदनुसार, निदेशक (जनगणना संचालन) ने इन आवेदकों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए।” मंत्रालय ने कहा, “गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई दी और नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला।”

नागरिकता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले आवेदकों में से एक भरत ने कहा, “मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नया जीवन मिल गया है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं… 10-12 साल से हम नागरिकता चाहते थे… मैं पाकिस्तान से आया हूं… मैं वहां कभी स्कूल नहीं गया। यहाँ आने के बाद मैंने थोड़ी पढ़ाई की।”

एक अन्य आवेदक यशोदा ने कहा कि वह 2013 से भारत में रह रही है और पाकिस्तान से आई है। “…अब जब मुझे नागरिकता मिल गई है, तो स्थिति बेहतर होगी…मैं इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि मुझे कब नागरिकता मिलेगी और मेरे बच्चे कब पढ़ पाएँगे…पीएम मोदी और भारत का मैं आभारी हूँ…,”।

क्या हैं नागरिकता संशोधन नियम CAA ?

नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 (सीएए) दिसंबर 2019 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत, सरकार ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता देने का फैसला किया, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं। अधिनियम के बाद, सीएए को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, लेकिन जिन नियमों के तहत भारतीय नागरिकता दी गई, वे चार साल से अधिक की देरी के बाद इस साल ही जारी किए गए।

भारत ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था। 2024. गृह मंत्रालय ने कहा, “इन नियमों के अनुपालन में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो धर्म के आधार पर उत्पीड़न या ऐसे उत्पीड़न के डर से 31.12.2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं।” नागरिकता (संशोधन) विधेयक, जिसे बाद में संसद ने पारित कर दिया, ने 2019 में पहली बार पेश किए जाने पर पूरे देश में भारी हंगामा मचा दिया था। आलोचकों और मुस्लिम समूहों ने सीएए का विरोध करते हुए दावा किया कि नागरिकता कानून उन गैर-मुसलमानों की रक्षा करेगा जिन्हें रजिस्टर से बाहर रखा गया है, जबकि मुसलमानों को निर्वासन या नजरबंदी का सामना करना पड़ सकता है। कई लोगों का मानना ​​था कि सरकार प्रस्तावित नागरिकता रजिस्ट्री के साथ मिलकर इस कानून का इस्तेमाल मुसलमानों को हाशिए पर डालने के लिए कर सकती है। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित राजनीतिक नेताओं ने आश्वासन दिया था कि “किसी को भी कोई असुविधा और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको देश में नागरिकता और सम्मान दोनों मिलेंगे।”

Digikhabar Editorial Team
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