GST News: आम जनता और व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत, जानिए किस चीज पर मिली कितनी छूट

GST News: आम जनता और व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत, जानिए किस चीज पर मिली कितनी छूट
GST News: आम जनता और व्यापारियों को मिलेगी बड़ी राहत, जानिए किस चीज पर मिली कितनी छूट

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2025 को लाल किले से की गई घोषणा के अनुरूप, भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली अब एक नई पीढ़ी के सुधार के दौर में प्रवेश कर चुकी है। यह सुधार न केवल रणनीतिक और सैद्धांतिक है, बल्कि यह जनकेंद्रित भी है, जिसका उद्देश्य देश के हर नागरिक के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और व्यापारिक वातावरण को और सरल बनाना है।

GST काउंसिल द्वारा अनुमोदित मुख्य निर्णयों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार “एक राष्ट्र, एक कर” की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है, जिससे कर संरचना अधिक सरल, पारदर्शी और न्यायसंगत बन सके।

मुख्य सुधार बिंदु

दर संरचना का सरलीकरण

अब तक की जटिल चार-स्तरीय जीएसटी दर प्रणाली को समाप्त कर दो नई दरें तय की गई हैं:

  • मानक दर: 18%
  • सुविधा दर: 5%
  • विशेष डिमेरिट दर: 40% (जैसे शराब, तंबाकू आदि कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर)

बीमा पर राहत

  • सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा (टर्म, यूएलआईपी, एंडोमेंट) अब पूरी तरह जीएसटी मुक्त।
  • स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिक पॉलिसी) पर भी अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

घरेलू और उपभोक्ता वस्तुएँ सस्ती

  • हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साइकिल, बर्तन अब सिर्फ 5% जीएसटी पर। पैकेज्ड दूध, पनीर, रोटी, पराठा पर 0% जीएसटी। नमकीन, भुजिया, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट, घी, बटर, कॉफी आदि पर 5% जीएसटी।

वाहनों पर नई दरें

  • एसी, 32 इंच तक के टीवी, डिशवॉशर, छोटी कारें, 350 सीसी तक की बाइक: 18%
  • बसें, ट्रक, एम्बुलेंस और ऑटो पार्ट्स: 18%
  • ऑटो रिक्शा: 18%

कृषि और श्रम प्रधान क्षेत्र को बढ़ावा

  • ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, हार्वेस्टर, उर्वरक रसायन: अब 5% जीएसटी।
  • हस्तशिल्प, संगमरमर-ग्रेनाइट ब्लॉक, मध्यम चमड़ा उत्पाद: 5%

चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव

  • 33 जीवनरक्षक दवाइयाँ: 0% जीएसटी
  • कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाइयाँ: 0% जीएसटी
  • अन्य सभी दवाएँ, मेडिकल उपकरण और डायग्नोस्टिक किट्स: 5% जीएसटी

निर्माण और सेवाएं

  • सीमेंट: 18%
  • नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण: 5%
  • ₹7,500 तक के होटल किराए: 5%
  • जिम, योग केंद्र, सैलून, ब्यूटी सर्विस: 5%
  • वस्त्र उद्योग में मैनमेड फाइबर व यार्न: 18% से घटकर 5%

GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT)

  • सितंबर 2025 के अंत तक GSTAT की स्थापना होगी।
  • दिसंबर 2025 से सुनवाई शुरू होगी।
  • 22 सितंबर 2025 से नई दरें प्रभावी होंगी।

आम जनता और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत

सरकार का मानना है कि यह नई पीढ़ी का जीएसटी सुधार न केवल करदाताओं का बोझ कम करेगा, बल्कि छोटे व्यापारियों, किसानों, श्रमिकों, मध्यम वर्ग और गरीबों को प्रत्यक्ष रूप से राहत देगा। इसके साथ ही यह प्रणाली “सरल कर, बेहतर व्यापार, खुशहाल जीवन” के विजन को मजबूती देती है।

Digikhabar Team
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