National Herald Case: ED ने Sonia और Rahul Gandhi के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जशीट दायर किया

National Herald Case: ED ने Sonia और Rahul Gandhi के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जशीट दायर किया
National Herald Case: ED ने Sonia और Rahul Gandhi के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जशीट दायर किया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA) के तहत मंगलवार को चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट विशेष रूप से PMLA की धारा 44, 45 और 3 के तहत दायर की गई है, जिसमें कंपनियों के अपराधों को लेकर धारा 70 का भी हवाला दिया गया है।

सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1, राहुल गांधी आरोपी नंबर 2

ईडी ने अपनी अभियोजन शिकायत में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताया है। इनके अलावा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुमन दुबे, यंग इंडियन लिमिटेड (YIL), डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और डोटेक्स के सुनील भंडारी को भी चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है।

₹2000 करोड़ की संपत्तियों को ₹50 लाख में ट्रांसफर

ईडी की चार्जशीट के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने आपराधिक साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की ₹2000 करोड़ की संपत्तियों को महज ₹50 लाख में यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। आरोप है कि कांग्रेस ने AJL को ₹90.21 करोड़ का लोन दिया था जिसे बाद में ₹9.02 करोड़ की इक्विटी में बदल कर YIL को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद सोनिया और राहुल गांधी ने YIL के 38-38 प्रतिशत शेयर लेकर कंपनी पर नियंत्रण कर लिया।

चैरिटेबल कंपनी होने के बावजूद नहीं हुआ कोई सामाजिक कार्य

YIL को कंपनी एक्ट की धारा 25 के तहत ‘ना-लाभकारी संस्था’ के रूप में रजिस्टर कराया गया था, लेकिन ईडी का कहना है कि कंपनी ने कभी भी कोई चैरिटेबल गतिविधि नहीं की। ईडी के अनुसार इस नेटवर्क के जरिए फर्जी चंदे, एडवांस किराये और विज्ञापनों से कुल ₹85 करोड़ की अवैध कमाई की गई।

कांग्रेस नेताओं के करीबी वोहरा और फर्नांडिस की भूमिका

चार्जशीट में यह भी बताया गया कि कांग्रेस नेता मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, YIL में बचे हुए 24 प्रतिशत शेयर के मालिक थे। ईडी ने कहा कि इन दोनों के खिलाफ कार्यवाही ‘अबेटेड’ मानी गई है, लेकिन एजेंसी जल्द एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी।

₹988 करोड़ को ‘अपराध की आमदनी’ घोषित किया गया

ईडी ने मामले में अब तक ₹988 करोड़ को अपराध से अर्जित संपत्ति घोषित किया है, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग ₹5000 करोड़ बताई जा रही है। इसी महीने एजेंसी ने ₹661 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की है और दिल्ली, मुंबई, लखनऊ के संपत्ति पंजीकरण कार्यालयों को नोटिस जारी कर दिए हैं।

सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका से शुरू हुई कार्रवाई

इस केस की शुरुआत 2012 में बीजेपी नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दिल्ली की अदालत में दायर एक निजी याचिका से हुई थी। अदालत के आदेश के बाद ईडी ने 2021 में जांच शुरू की। स्वामी का आरोप था कि AJL की संपत्तियों का गलत तरीके से अधिग्रहण कर गांधी परिवार ने इसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।

इतिहास से जुड़ी नेशनल हेराल्ड की विरासत

नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना 1938 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में की थी। 2008 में यह अखबार घाटे और तकनीकी आधुनिकीकरण की कमी के चलते बंद हो गया था, लेकिन 2016 में इसे फिर से शुरू किया गया। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, तो इस पर आने वाला फैसला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है।

Digikhabar Editorial Team
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