National Highways Fee Rules: 20 किलोमीटर तक की यात्रा होगी अब टोल फ्री, सरकार ने ‘राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम’ में किया संशोधन

National Highways Fee Rules: 20 किलोमीटर तक की यात्रा होगी अब टोल फ्री, सरकार ने 'राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम' में किया संशोधन
National Highways Fee Rules: 20 किलोमीटर तक की यात्रा होगी अब टोल फ्री, सरकार ने 'राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम' में किया संशोधन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में एक महत्वपूर्ण संशोधन पेश किया है, जो निजी वाहन मालिकों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) संशोधन नियम, 2024 नामक अद्यतन विनियम, टोल संग्रह के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

नए नियमों के तहत, GNSS से लैस वाहनों वाले निजी वाहन मालिकों को प्रतिदिन 20 किलोमीटर तक के राजमार्ग और एक्सप्रेसवे यात्रा के लिए टोल शुल्क से छूट दी जाएगी। 20 किलोमीटर से अधिक की यात्राओं के लिए, टोल शुल्क की गणना वास्तविक यात्रा की गई दूरी के आधार पर की जाएगी। अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक दिन 20 किलोमीटर की सीमा के भीतर यात्रा के लिए दोनों दिशाओं में शून्य-उपयोगकर्ता शुल्क लागू होता है।

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, “राष्ट्रीय परमिट वाहन के अलावा किसी अन्य यांत्रिक वाहन का चालक, मालिक या प्रभारी व्यक्ति जो राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के एक ही खंड का उपयोग करता है, उस पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत एक दिन में प्रत्येक दिशा में 20 किलोमीटर की यात्रा तक शून्य-उपयोगकर्ता शुल्क लगाया जाएगा।”

यह विकास सरकार द्वारा मौजूदा FASTag तकनीक के साथ GNSS-आधारित टोल प्रणाली का परीक्षण करने के बाद हुआ है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दो प्रमुख राजमार्ग खंडों- कर्नाटक में NH-275 के बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में NH-709 के पानीपत-हिसार खंड पर एक पायलट अध्ययन किया गया था।

गडकरी ने यह भी बताया कि 25 जून, 2024 को एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से हितधारक परामर्श आयोजित किया गया था, और 7 जून, 2024 को एक अंतरराष्ट्रीय रुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की गई थी, जिसे जमा करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई, 2024 है। यह नई टोल नीति भारत के राजमार्ग बुनियादी ढांचे और टोल संग्रह विधियों को आधुनिक बनाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Digikhabar Editorial Team
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