दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आबकारी ‘घोटाला’ मामलों में उन्हें झटका लगा।
समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज केजरीवाल की हिरासत की समीक्षा की। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को तत्कालीन दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था।
अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी। सिसोदिया और कविता को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को तय की है।
अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। 12 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद हुआ।
अरविंद केजरीवाल 31 मार्च से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। यह मामला शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।
आरोप हैं कि इस नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया, जिन्होंने कथित तौर पर लाइसेंस पाने के लिए रिश्वत दी थी। इन आरोपों के कारण शराब नीति को खत्म कर दिया गया।
इसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस योजना की सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई जांच के बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।