Kolkata Doctor Rape-Murder Updates: CBI को Supreme Court का आदेश, RG KAR अस्पताल बलात्कार केस में नई स्टेटस रिपोर्ट मंगलवार को करें दाखिल

Kolkata Doctor Rape-Murder Updates: CBI को Supreme Court का आदेश, RG KAR अस्पताल बलात्कार केस में नई स्टेटस रिपोर्ट मंगलवार को करें दाखिल
Kolkata Doctor Rape-Murder Updates: CBI को Supreme Court का आदेश, RG KAR अस्पताल बलात्कार केस में नई स्टेटस रिपोर्ट मंगलवार को करें दाखिल

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की जांच पर नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद यह निर्देश आया, जिसमें संकेत दिया गया था कि जांच में उसे सुराग मिले हैं।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “सीबीआई द्वारा स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि जांच प्रगति पर है। हम सीबीआई को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं। हम इस पर मंगलवार को विचार करेंगे। सीबीआई यह कर रही है, हम सीबीआई को उसकी जांच में मार्गदर्शन नहीं देना चाहते।”

सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने बलात्कार और हत्या मामले में अप्राकृतिक मृत्यु रिपोर्ट के समय पर स्पष्टीकरण मांगा। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को सूचित किया कि मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 बजे जारी किया गया था, जबकि पुलिस ने अप्राकृतिक मृत्यु की प्रविष्टि दोपहर 2:55 बजे दर्ज की थी। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार, रिपोर्ट रात 11:30 बजे दाखिल की गई थी।

सुनवाई की शुरुआत में, सीबीआई ने जांच पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पीठ को सौंपी। न्यायाधीशों ने सीलबंद लिफाफे में उन्हें सौंपी गई स्टेटस रिपोर्ट की समीक्षा की। सिब्बल ने अदालत को यह भी बताया कि डॉक्टरों के हड़ताल पर रहने के कारण 23 लोगों की मौत हो गई थी, और राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस पर एक रिपोर्ट पेश की थी।

सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि राज्य तीन महिला सीआईएसएफ कंपनियों को आवास उपलब्ध नहीं करा रहा है। उन्हें पहुंचने के लिए 1.5 घंटे की यात्रा करनी पड़ती है।” हालांकि, कपिल सिब्बलल ने कहा कि राज्य ने वह सब प्रदान किया है जो सीआईएसएफ चाहता था।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, CJI ने राज्य को आसपास के तीनों सीआईएसएफ कंपनियों को आवास उपलब्ध कराने का आदेश दिया। “कुल 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने अपने कथन में संकेत दिया है कि कर्मियों के आवास के लिए प्रावधान किया गया है… यूनियन द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए बयान में संकेत दिया गया है कि एक कंपनी के लिए आवास तीन स्थानों पर है, आरएमए क्वार्टर, आरजी कर परिसर, केएमसीपी स्कूल और इंदिरा मैत्री सदन।”

“लॉजिस्टिकल मुद्दों को टालने के लिए आज शाम तक परिसर सौंपे जाने हैं, वेब गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ सीआईएसएफ अधिकारी संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि तीनों कंपनियों को आसपास के क्षेत्र में आवास के लिए उचित रूप से व्यवस्था की गई है। यदि आगे कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो दोनों अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सीआईएसएफ द्वारा आवश्यक सभी अनुरोध आज तक सौंप दिए जाएं और सभी सुरक्षा उपकरण आज रात 9 बजे तक दिए जाने चाहिए।”

Digikhabar Editorial Team
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