SIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को दे दिया चेतावनी, ‘बड़े पैमाने पर नाम काटे तो करेंगे हस्तक्षेप’

SIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को दे दिया चेतावनी, ‘बड़े पैमाने पर नाम काटे तो करेंगे हस्तक्षेप’
SIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग को दे दिया चेतावनी, ‘बड़े पैमाने पर नाम काटे तो करेंगे हस्तक्षेप’

नई दिल्ली: बिहार में वोटर लिस्ट के सघन पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि इस अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए तो कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा।

कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह एक संवैधानिक संस्था है और उसे संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को आश्वस्त किया कि यदि मतदाता सूची से बड़े स्तर पर लोगों के नाम काटे जाते हैं, तो वह हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगा।

इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 और 13 अगस्त को सुनवाई करने का निर्णय लिया है। अदालत की यह टिप्पणी उस समय आई जब याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई कि वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के नाम पर कुछ खास समुदायों को निशाना बनाकर उनके नाम हटाए जा सकते हैं।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दो टूक हिदायत दी कि वह निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए और यह सुनिश्चित करे कि किसी भी नागरिक का मताधिकार बिना उचित प्रक्रिया के न छीना जाए। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है और यदि कोई भी संस्था इस संतुलन को बिगाड़ती है, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। इस प्रकरण में अगली सुनवाई अब 12 और 13 अगस्त को होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट मामले की गहराई से समीक्षा करेगा।