Waqf (Amendment) Bill: वक्फ (संशोधन) विधेयक को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, विपक्ष ने जताई आपत्ति

Waqf (Amendment) Bill: वक्फ (संशोधन) विधेयक को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, विपक्ष ने जताई आपत्ति
Waqf (Amendment) Bill: वक्फ (संशोधन) विधेयक को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, विपक्ष ने जताई आपत्ति

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह फैसला बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, यह मंजूरी 19 फरवरी को कैबिनेट बैठक में दी गई।

अब इस विधेयक को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश किए जाने की संभावना है, जो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा।

JPC रिपोर्ट पर मचा बवाल

इससे पहले, बजट सत्र के पहले चरण में राज्यसभा में JPC की रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर विपक्षी दलों ने तीखी आपत्ति जताई थी। INDIA गठबंधन ने आरोप लगाया कि JPC रिपोर्ट से उनकी असहमति वाली टिप्पणियां हटा दी गईं। हालांकि, सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया।

JPC की रिपोर्ट को 29 जनवरी को मंजूरी मिली थी। इसमें 15 सांसदों ने समर्थन किया, जबकि 14 ने विरोध किया। समिति में बीजेपी और सहयोगी दलों के 16 सांसद थे, जबकि विपक्ष के सिर्फ 10 सांसद थे।

विधेयक में किए गए प्रमुख संशोधन

संशोधित वक्फ विधेयक में 44 बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जो केंद्र और राज्य वक्फ बोर्डों के संचालन को प्रभावित करेंगे। वक्फ बोर्डों का मुख्य कार्य मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों का प्रबंधन करना होता है।

  1. ‘वक्फ बाय यूजर’ प्रावधान हटाने का प्रस्ताव, जिसका विपक्ष ने विरोध किया।
  2. हर वक्फ बोर्ड में एक गैर-मुस्लिम और कम से कम दो महिला सदस्य अनिवार्य करने का प्रावधान
  3. केंद्रीय वक्फ परिषद (Waqf Council) में एक केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद और 4 ‘राष्ट्रीय ख्याति’ के लोग शामिल होंगे
  4. डोनेशन देने वालों के लिए ‘पाँच साल से प्रैक्टिस कर रहे मुस्लिम’ होने की शर्त, जिससे ‘प्रैक्टिसिंग मुस्लिम’ की परिभाषा को लेकर बहस छिड़ गई है।
  5. वक्फ संपत्तियों की पहचान अब जिला कलेक्टर के बजाय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी करेगा
  6. वक्फ परिषद को अब नई संपत्तियों पर दावा करने का अधिकार नहीं होगा

विपक्ष का विरोध जारी

विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक वक्फ बोर्डों को कमजोर करने की साजिश है। खासतौर पर, वक्फ संपत्तियों पर दावा करने की शक्ति छीनने और ‘वक्फ बाय यूजर’ प्रावधान खत्म करने का विपक्षी सांसदों ने पुरजोर विरोध किया।

हालांकि, सरकार का कहना है कि इस विधेयक से पारदर्शिता बढ़ेगी और वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। अब देखना होगा कि यह विधेयक संसद में पेश होने के बाद क्या रुख अख्तियार करता है।

Digikhabar Editorial Team
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