Pune Porsche Accident: बॉम्बे हाईकोर्ट ने किशोर आरोपी को ‘तत्काल’ रिहा करने का दिया आदेश, कहा “जेजेबी के रिमांड आदेश अवैध थे”

Pune Porsche Accident: बॉम्बे हाईकोर्ट ने किशोर आरोपी को ‘तत्काल’ रिहा करने का दिया आदेश, कहा
Pune Porsche Accident: बॉम्बे हाईकोर्ट ने किशोर आरोपी को ‘तत्काल’ रिहा करने का दिया आदेश, कहा "जेजेबी के रिमांड आदेश अवैध थे"

पुणे पोर्श कार दुर्घटना: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को पुणे में हाल ही में हुई पोर्श कार दुर्घटना से जुड़े 17 वर्षीय लड़के को तत्काल निगरानी गृह से रिहा करने का आदेश जारी किया। किशोर पर नशे की हालत में अवैध रूप से पोर्श कार चलाने का आरोप था, जब उसकी कार ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे मध्य प्रदेश के दो तकनीशियनों की मौत हो गई।

जस्टिस भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) द्वारा नाबालिग को निगरानी गृह में भेजने के आदेश को रद्द कर दिया।

अदालत ने कहा, “हम याचिका को स्वीकार करते हैं और उसकी रिहाई का आदेश देते हैं। सीसीएल (कानून से संघर्षरत बच्चा) याचिकाकर्ता (पैतृक चाची) की देखभाल और हिरासत में रहेगा”।

पीठ ने कहा कि जेजेबी के रिमांड आदेश अवैध थे और अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किए गए थे। अदालत ने कहा कि “दुर्घटना की तत्काल प्रतिक्रिया, लोगों की प्रतिक्रिया और सार्वजनिक आक्रोश के बीच, सीसीएल की उम्र पर विचार नहीं किया गया।” पीठ ने कहा, “सीसीएल 18 वर्ष से कम आयु का है। उसकी उम्र पर विचार किया जाना चाहिए।”

इसने कहा कि अदालत कानून और किशोर न्याय अधिनियम के उद्देश्यों से बंधी हुई है और उसे अपराध की गंभीरता के बावजूद, कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी बच्चे के रूप में, वयस्क से अलग, उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। अदालत ने कहा, “सीसीएल पर अलग तरीके से विचार किया जाना चाहिए।”

यह आदेश 17 वर्षीय लड़के की मौसी द्वारा दायर याचिका में पारित किया गया, जिसने दावा किया कि उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और उसकी तत्काल रिहाई की मांग की। लड़के की मौसी ने याचिका में तर्क दिया कि राजनीतिक एजेंडे के साथ सार्वजनिक हंगामे के कारण, पुलिस नाबालिग लड़के के संबंध में जांच के सही तरीके से भटक गई, जिससे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम का पूरा उद्देश्य विफल हो गया।

नाबालिग आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा, “आज हमने किशोर न्याय बोर्ड की तीन रिमांड को उच्च न्यायालय में चुनौती दी…हमने तर्क दिया…और उसकी तत्काल रिहाई के लिए कहा। आज, न्यायालय ने रिहाई के निर्देश दिए हैं। हिरासत उसकी मौसी को दी जानी है…”

पुलिस द्वारा 19 मई को एक लग्जरी कार में नशे में गाड़ी चलाने और दो लोगों की मौत का आरोप लगाए जाने के बाद, दो तकनीकी कर्मचारियों की मौत के कारण दो नाबालिगों को महाराष्ट्र के पुणे में एक निरीक्षण गृह में रखा गया था।

19 मई की घातक दुर्घटना के बाद, शामिल किशोर को शुरू में कमजोर आधार पर जमानत दी गई थी, लेकिन बाद में जमानत आदेश में संशोधन करने के पुलिस के अनुरोध के बाद 22 मई को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा उसे निरीक्षण गृह में भेज दिया गया। लड़के के परिवार ने जांच पर अनुचित प्रभाव डालने का दावा किया। 22 मई को, लड़के को हिरासत में लेने और निरीक्षण गृह में भेजने का आदेश दिया गया।

Digikhabar Editorial Team
DigiKhabar.in हिंदी ख़बरों का प्रामाणिक एवं विश्वसनीय माध्यम है जिसका ध्येय है "केवलं सत्यम" मतलब केवल सच सच्चाई से समझौता न करना ही हमारा मंत्र है और निष्पक्ष पत्रकारिता हमारा उद्देश्य.