सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को आदेश दिया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण IV को 2 दिसंबर तक जारी रखा जाए।
जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि इस दौरान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) GRAP के उपायों को कम करने पर विचार करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सोमवार तक स्कूलों को छोड़कर GRAP IV के सभी उपाय जारी रहेंगे।
कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों द्वारा GRAP IV के उपायों को सही से लागू नहीं किया गया है, जैसा कि दूसरी रिपोर्ट में सामने आया है। इसके अलावा, कोर्ट ने दीर्घकालिक समाधान पर विचार करने का भी फैसला किया है, खासकर पराली जलाने की समस्या पर।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा पराली जलाने पर की जा रही कार्रवाई की निगरानी की जाएगी। कोर्ट ने एक समाचार रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें दावा किया गया था कि पंजाब में शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने की अनुमति दी जा रही है। अगर यह सही है, तो यह कानून का उल्लंघन है और पंजाब सरकार को ऐसे निर्देश देने से बचना चाहिए।
दिल्ली में 28 नवंबर को प्रदूषण का स्तर “बहुत खराब” श्रेणी में रहा। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 313 था, जबकि 27 नवंबर को यह 301 था।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम 10.2 डिग्री सेल्सियस था।