सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले हैं । मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ED से सवाल किया गया कि क्या संजय सिहं को और जेल में रखने कि जरूरत है? साथ ही कोर्ट को संजय सिंह के वकिल ने बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है और मनी ट्रेल का भी पता नहीं चला है। इसके बावजूद संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं। इसके बाद ED ने अदालत से कहा कि हमें जमानत को लेकर कोई ऐतराज नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिह को जमालत दे दी
क्या हुई थी ED से गलती
दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ED ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। मई 2023 में संजय सिंह ने दावा किया कि ED ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। ED ने इस पर कहा- हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। जिसमें से से तीन जगह नाम सही लिखा गया है और सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी।