RG Kar Case: Supreme Court ने मांगी NTF की प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्या सरकार की खुलने वाली है पोल, सुनवाई 14 अक्टूबर तक स्थगित

RG Kar Case: Supreme Court ने मांगी NTF की प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्या सरकार की खुलने वाली है पोल, सुनवाई 14 अक्टूबर तक स्थगित
RG Kar Case: Supreme Court ने मांगी NTF की प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्या सरकार की खुलने वाली है पोल, सुनवाई 14 अक्टूबर तक स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) को निर्देश दिया कि वह अदालत के पिछले आदेशों का पालन करते हुए पीड़ित की पहचान उजागर करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए जिम्मेदार एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे। बेंच का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नेशनल टास्क फोर्स (NTF) को 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई में अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया। NTF को चिकित्सा पेशेवरों के लिए सुरक्षा उपाय विकसित करने का काम सौंपा गया है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक युवा डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या की जांच पर सीबीआई की नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि एजेंसी ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि इन विवरणों को अभी साझा करने से चल रही जांच में बाधा आ सकती है, इसलिए इस समय उन्हें सार्वजनिक नहीं करना सबसे अच्छा होगा।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने विकिपीडिया को कानून के अनुसार पीड़ित की पहचान को उजागर करने वाली किसी भी जानकारी को हटाने का आदेश दिया था। यह निर्णय तब आया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि विकिपीडिया ने पीड़िता का नाम रखा है और यहां तक ​​कि इस तरह की सामग्री को हटाने के पहले के आदेशों के बावजूद उसका एक कलात्मक ग्राफिक भी बनाया है।

9 अगस्त, 2024 को हुई बलात्कार और हत्या की घटना ने व्यापक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया, जिसमें जूनियर डॉक्टरों और जनता ने न्याय और चिकित्सा पेशेवरों के लिए सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों की मांग की। 42 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद, जूनियर डॉक्टरों ने 21 सितंबर को आंशिक रूप से अपनी हड़ताल समाप्त कर दी।

Digikhabar Editorial Team
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